सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Report) दाखिल करने की अंतिम तारीख (Last date to file ITR) को एक माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसके पहले इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2019 था। CBDT ने इस तारीख को एक माह के लिए और बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2019 कर दिया है। CBDT ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि यह तारीख उन लोगों के लिए होगा जिनके अकाउंट की ऑडिटिंग की जरूरत है। केवल इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं, बल्कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की भी अंतिम तारीख को भी 30 सितंबर से एक माह के लिए बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है।
सीबीडीटी ने नोटबंदी के बाद संदिग्ध रूप से धन जमा करने वाली करीब 87,000 इकाइयों का आयकर आकलन पूरा करने के वास्ते आयकर विभाग के लिये समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आकलन पूरा करने की मौजूदा समयसीमा 30 सितंबर है। ‘आपरेशन क्लीन मनी’ (ओसीएम) मामलों में आकलन को पूरा करने में कर अधिकारियों को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां आ रही हैं, जिसे देखते हुए समय सीमा तीन महीने के लिए बढ़ाई गई है।
अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में सीबीडीटी ने गुरुवार को आदेश जारी करके नई समयसीमा 31 दिसंबर तय की है। उन्होंने कहा कि यह दूसरी बार है जब बोर्ड ने समय सीमा बढ़ाई है। पहले अंतिम तिथि 30 जून थी, जिसे बढ़ाकर सितंबर तक किया गया था। विभाग ने नोटबंदी के बाद कालेधन पर अंकुश लगाने के लिये ‘आपरेशन क्लीन मनी’ शुरू किया था। आयकर विभाग के आकलन अधिकारियों ने जुलाई महीने में सीबीडीटी से समयसीमा बढ़ाने की अपील की थी।
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