भोपाल। फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए यह खबर बहुत आवश्यक है। यदि आप गाड़ी चलाते हैं और अपनी गाड़ी पर फास्टैग का उपयोग करते हैं, तो आज दिनांक 29 फरवरी आपके बहुत महत्व रखती है। यदि आपकी FASTag KYC Details अपडेटेड नहीं हैं तो आपका फास्टैग कल से ब्लैकलिस्ट हो सकता है, बंद हो सकता है। नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के आदेश के अनुसार, डेडलाइन तक केवाईसी जानकारी अपडेट न करने पर बैंक ग्राहकों के फास्टैग को डीएक्टिवेट कर देंगे। इसके चलते आपको यात्रा के दौरान कई दिक्कतों का सामना कर पड़ सकता है। टोल नाके पर आपकों अधिक पेमेंट भी देना पड़ सकता है।
KYC को अपडेट कराना क्यों आवश्यक है
केवाईसी मतलब Know Your Customer की प्रक्रिया बैंकों को पूरी करनी होती है, जिसके लिए वो ग्राहकों से उनकी डीटेल्स मांगते हैं। ग्राहकों को अपनी आईडी और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट देकर अपनी पहचान और एड्रेस को वेरिफाई कराना होता है। दरअसल, NHAI को ऐसे मामले देखने को मिले थे, कि एक ही गाड़ियां पर कई फास्टैग जारी हो रहे हैं या फिर बिना डीटेल्स वेरिफाई किए फास्टैग दिए जा रहे हैं, जिसके चलते केवाईसी के नियम के अनिवार्य किया गया है। इससे फास्टैग के दुरुपयोग और जेनुइन ग्राहकों के अकाउंट सुचारू रूप से चलते रहेंगे।
कैसे अपडेट करें FASTag KYC
आप अपना फास्टैग केवाईसी ऑनलाइन और ऑफलाइन भी अपडेट कर सकते हैं। दोनों का प्रोसेस जान लेते हैं-
1। Bank की वेबसाइट से करें अपडेट-
सबसे पहले NPCI की वेबसाइट पर जाएं- https://www।npci।org।in/what-we-do/netc-fastag/product-overview
अब आपने जिस बैंक से फास्टैग ले रखा है, उसे चुनें।
अब अपने बैंक के फास्टैग पोर्टल पर लॉगइन करें और दिए गए निर्देशों के मुताबिक, अपनी डीटेल्स भरके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें।
2। ऑनलाइन IHMCL (Indian Highways Management Company Limited) की वेबसाइट से करें अपडेट-
सबसे पहले IHMC कस्टमर पोर्टल https://ihmcl।co।in/ पर जाएं।
अपने रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड या OTP डालकर लॉगइन करें।
अब ‘My Profile’ पर जाकर ‘KYC’ को सेलेक्ट करें।
अब जो निर्देश दिखेंगे, उनके अनुसार डीटेल्स डालकर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें।
ऑफलाइन अपडेट करने के लिए आपको अपने बैंक के ब्रांच जाना होगा और वहां पर जरूरी डॉक्यूमेंट्स देकर फास्टैग अकाउंट को अपडेट करना होगा।
FASTag KYC अपडेट करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी?
वैध आईडी प्रूफ के तौर पर- पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड या नरेगा जॉब कार्ड के साथ आपको फास्टैग से लिंक वाहन का व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा।