IT रिटर्न भरने के लिए जरूरी है आधार
CBDT ने यह भी साफ किया कि 1 अप्रैल 2019 से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय आधार नंबर का उल्लेख करना या उसे जोड़ना अनिवार्य होगा. सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल सितंबर में केंद्र की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध माना था. कोर्ट ने कहा था कि PAN देते समय और रिटर्न भरते समय आधार का उल्लेख अनिवार्य बना रहेगा.
कैसे करें लिंक-
SMS से करें लिंक- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने SMS के माध्यम से आधार और पैन को आपस में लिंक करने के लिए कहा है. इसके लिए किसी व्यक्ति को अपने फोन से बड़े अक्षरों में UIDPN के बाद खाली जगह छोड़कर अपनी आधार संख्या और फिर उसके बाद अपनी पैन संख्या UIDPAN<12-digit Aadhaar><10-digit PAN> को लिखकर 567678 या 56161 को SMS भेजना होगा.
वेबसाइट के जरिये लिंक करें- इसके अलावा विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर भी इनको आपस में लिंक किया जा सकता है. सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. यहां पर बाईं तरफ दिए गए लाल रंग के ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें. अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए. लॉगइन करते ही पेज खुलेगा. ऊपर दिख रही ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग चुनें. प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा. इसे सेलेक्ट करें. यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें. जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
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