सरकार की स्कीम में निवेश करते हैं तो आपकों दो टैक्सों से मुक्ती मिल सकती है। आप सरकार की नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme, NPS) के जरिये स्टॉक में निवेश करते हैं तो STT और DDT नहीं होंगे। इन टैक्सों को नहीं चुकाने की वजह से आप ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं।
वही अगर आपके द्वारा स्टॉक (Stocks) में सीधे या म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) के जरिए निवेश किया गया हैं, तो आपको दो टैक्स सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (DDT) देने पड़ेंगे। वहीं अगर आप सरकारी पेंशन नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme, NPS) के जरिये स्टॉक में निवेश करते हैं तो आपको ऐसे टैक्स नहीं देने होंगे। ये दोनों टैक्स नहीं चुकाने की वजह से आप ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं।
NPS के माध्यम से इक्विटी में निवेश की सीमा
एनपीएस के जरिये इक्विटी में निवेश की सीमा तय है। 50 साल से कम उम्र के निवेशक को NPS के जरिये इक्विटी में 75 फीसदी निवेश करने की सीमा तय की गई है। 50 साल से ज्यादा उम्र वाले निवेशक का प्रत्येक साल इक्विटी में निवेश 2.5 फीसदी कम होता जाता है और 60 साल की उम्र में जब अकाउंट मैच्योर होता है उस समय यह 50 फीसदी तक पहुंच जाता है। दिसंबर 2018 में घोषित नए नियमों के तहत सरकारी कर्मचारी भी एनपीएस में अपना सिर्फ 50 फीसदी कॉर्पस ही इक्विटी में निवेश कर सकते हैं।
इक्विटी में एनपीएस निवेश सिर्फ पेंशन फंड के माध्यम से किया जाता है, लेकिन यह NPS ट्रस्ट है जो सब्सक्राइबर्स की ओर से निवेश करता है. NPS ट्रस्ट को STT और DDT दोनों का भुगतान करने से छूट है और इससे सब्सक्राइबर्स को फायदा होता है। हालांकि म्यूचुअल फंड भी ट्रस्ट के रूप में स्ट्रक्चर्ड हैं, लेकिन वे इस तरह की छूट फायदा नहीं लेते।
STT कितना लगता है
सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) ट्रांजैक्शन वैल्यू का 0.1 फीसदी लगता है। अगर आप 2 लाख रुपये का शेयर खरीदते या बेचते हैं तो आपको 200 रुपये STT भुगतान करना होगा। अगर आपका म्यूचुअल फंड शेयर खरीदता या बेचता है तो यह पैसा नेट एसेट वैल्यू (NAV) से काट लिया जाता है। ऐसा NPS में नहीं होता।
DDT क्या है
डिविडेंड किसी कंपनी द्वारा उसके शेयरहोल्डर को किसी खास साल के लिए कमाए गए प्रॉफिट में से दिया जाने वाला हिस्सा है। अगर कोई कंपनी डिविंडेंड का भुगतान करती है तो 20.56 फीसदी (सरचार्ज और सेस शामिल) DDT लगता है। उदाहरण के जरिए समझें- अगर कोई कंपनी 10,000 रुपये डिविडेंड का भुगतान करती है तो 2,035 रुपये DDT का काट लिया जाएगा और आपको सिर्फ 7,965 रुपये मिलेंगे। म्यूचुअल फंड में मामले में भी यह लागू होगा। हालांकि NPS के मामले में आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा और आपके अकाउंट में पूरा डिविडेंड 10,000 रुपये जमा होंगे। इस तरह आप NPS में निवेश कर अपना टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
]]>