<![CDATA[इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार कार्ड को पैन से लिंक करना जुलाई से जरूरी कर दिया है। डिपार्टमेंट के इस नियम से कई लोग अपने आधार को पैन से लिंक कराने लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा नहीं करने से उन्हें आगे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा पर इन सबके बीच IT डिपार्टमेंट ने कुछ लोगों को आधार पैन लिंक करने से छूट दे दी है। इन लोगों को मिली छूट जिन लोगों को डिपार्टमेंट ने आधार कार्ड को पैन से लिंक कराने में छूट दी है उनमें एन.आर.आई., भारत आए मेहमान, 80 साल से ज्यादा आयु के लोग शामिल हैं। इसके अलावा आसाम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्य के निवासियों को भी आधार-पैन लिंक कराने की किसी तरह से कोई जरुरत नहीं है। हालांकि यह छूट तब ही मिलेगी, जब इनका आधार कार्ड न बना हो। ये फार्म हुआ है जारी जी.एस.टी. लागू होने के बाद आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए मैन्युअल रूप से आधार कार्ड को स्थायी खाता संख्या (पैन) से जोड़ने के लिए एक फार्म जारी किया है। इससे पहले ऑनलाइन और एस.एम.एस. के जरिए भी आधार कार्ड संख्या को पैन से जोड़ा जा सकता है।आवेदक को पैन संख्या और आधार संख्या , दोनों में उल्लेख किए गए नामों की स्पेलिंग लिखनी होगी और इस बात की लिखित उद्घोषणा करनी होगी कि आवेदन- प्रपत्र में उसने जो आधार नंबर दिया है, उसे किसी अन्य पैन कार्ड के साथ नहीं जोड़ा है। अब तक 2.62 आधार नंबरों को पैन से किया लिंक अब तक विभाग 2.62 आधार नंबरों को पैन के डाटाबेस के साथ जोड़ चुका है। फिलहाल 25 करोड़ से अधिक पैन कार्ड आबंटित किए गए हैं जबकि आधार कार्ड संख्या करीब 115 करोड़ लोगों को आबंटित किया जा चुका है। यानी जिनके पास भी पैन नंबर पहले से है, और आधार भी है, उन्हें अब इन्हें जोडना होगा और ऐसे लोग जिनके पास पैन नंबर नहीं है, वो अगर इसके लिए आवेदन करेंगे तो उन्हें फॉर्म में अपना आधार नंबर भी देना होगा।]]>