केंद्र सरकार इस बार के बजट में टैक्स में छूट के फायदे देने वाली म्यूचुअल फंड की नई स्कीम की घोषणा कर सकती है। इसमें पैसा लगाने वालों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 सी के तहत छूट मिल सकती है।
1 फरवरी को पेश होने आम बजट 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक बड़ा ऐलान कर सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो, बजट में केंद्र सरकार टैक्स छूट के फायदे देने वाली म्यूचुअल फंड की नई स्कीम की घोषणा कर सकती है। इसमें पैसा लगाने वालों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत छूट मिलेगी। इसको लेकर म्यूचुअल फंड कारोबार से जुड़ी एसोसिएशन एम्फी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ने सरकार को लंबे समय से ये प्रस्ताव भेजा हुआ है। एम्फी ने एक बार फिर सरकार को इसे अमल में लाने के लिए कहा है ताकि म्यूचुअल फंड निवेशकों को फायदा हो सके।
उल्लेखनीय है कि मौजूदा समय में म्यूचुअल फंड निवेशक सिर्फ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS में पैसा लगाकर ही टैक्स सेविंग्स का फायदा उठा सकते हैं। यहां पैसा लगाने वालों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 सी के तहत छूट मिलती है। ईएलएसएस एसआईपी के मामले में हर इंस्टॉलमेंट तीन साल के लिए लॉक होगा। आसान शब्दों में कहें तो अगर आपने पहली अप्रैल 2019 से प्रति महीने 12,500 रुपये का एसआईपी शुरू किया तो पहला इंस्टॉलमेंट अप्रैल 2022 तक लॉक होगा, जबकि दूसरा इंस्टॉलमेंट मई 2022 तक लॉक होगा। लेकिन यदि नए फंड का ऐलान होता है तो निवेशकों के लिए एक नया निवेश का एवेन्यूस प्राप्त हो जाएगा।
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