पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र सबसे आवश्यक कागजात में से एक होता है। आप लाइफ सर्टिफिकेट को कई तरीकों से जमा करते हैं। ट्रेजरी, बैंक की शाखा, कॉमन सर्विस सेंटर और पोस्ट ऑफिस में जाकर आप लाइफ सर्टिफिकेट को जमा कर सकते हैं। सरकारी पेंशनभोगियों के लिए एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। हालांकि एंप्लॉयी पेंशन स्कीम (Employee Pension Scheme) के पेंशनर को एक राहत है कि वह एक वर्ष के अंदर कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
लाइफ सर्टिफिकेट नहीं तो बंद हो जाएगी पेंशन
यदि आपने 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण जमा नहीं किया तो आपको पेंशन मिलना बंद हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि , लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने से ही पता चलता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है या नहीं। जीवित होने पर उसे पेंशन जारी रखी जाती है।
ऑनलाइन बन लाइफ सर्टिफिकेट
पेंशनर्स को अपना लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए स्वयं जाने की आवश्यकता नहीं है। लाइफ सर्टिफिकेट स्वयं ऑनलाइन भी जेनरेट किया जा सकता है। केंद्र सरकार के लाइफ सर्टिफिकेट पोर्टल https://jeevanpramaan।gov।in/ से आप डिजिटल तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट जेनरेट कर सकते हैं। आधार बेस्ड ऑथेन्टिकेशन के जरिए डिजिटल सर्टिफिकेट जेनरेट किया जा सकता है।
जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट
पेंशनर्स सरकारी क्षेत्र के एसबीआई (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) सहित 12 बैंकों की डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा सकते हैं। डोर स्टेप सर्विस के लिए बहुत छोटी फीस देनी पड़ती है। तो यदि आप डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस का उपयोग करना चाहते हैं तो बैंक की वेबसाईट पर जा कर लाइफ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।