बकाया चुकाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 10 वर्ष का समय मिला

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काफी लंबे समय से चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) के मामले में फैसला सुनाते हुए टेलीकॉम कंपनियों  को बड़ी राहत दी है। एजीआर बकाया चुकाने के लिए कंपनियों को अब 10 साल का समय दिया है। हालांकि, कंपनियों ने 15 साल का समय मांगा था। इस खबर के बाद एनएसई पर वोडाफोन-आईडिया का शेयर 10 फीसदी से ज्यादा टूट गया। वहीं, भारती एयरटेल के शेयर में 5 फीसदी की जोरदार तेजी आई है। AGR की बकाया रकम पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला फैसला 24 अक्टूबर 2019 को अपना पहला फैसला सुनाया था। इसके बाद वोडाफोन आइडिया ने खुलकर कहा था कि अगर उसे बेलआउट नहीं किया गया तो उसे भारत में अपना कामकाज बंद करना होगा। आपको बता दें कि  वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल ने एजीआर बकाया चुकाने के लिए 15 साल का समय मांगा था। अभी तक 15 टेलीकॉम कंपनियों ने सिर्फ 30,254 करोड़ रुपये चुकाये हैं, जबकि कुल बकाया 1.69 लाख करोड़ रुपये का है।

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