<![CDATA[एक हाई प्रोफाइल सारदा रियलिटी मामले में पूंजी बाजार नियामक सेबी ने पश्चिम बंगाल की फर्म, इसके प्रमुख सुदिप्त सेन के साथ-साथ 9 अन्य लोगों के बैंक खाते और डीमैट अकाउंट पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं ताकि उनसे 2 करोड़ रुपए वसूले जा सकें। नियामक ने 11 इकाइयों के खिलाफ बकाया राशि की वसूली के लिए वसूली के आदेश पारित कर दिए हैं। इसमें इस साल अक्टूबर 2016 और जनवरी में दो अलग-अलग आदेशों के माध्यम से उन पर लगाया गया जुर्माना भी शामिल है। क्यों लगाया गया जुर्माना: इन सभी इकाइयों पर यह जुर्माना पूर्व में दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने के चलते लगाया गया है। इन सभी को अवैध रूप से धन जुटाने वाली चिटफंड योजनाओं को बंद करने और निवेशकों का धन वापस करने के निर्देश दिए गए थे। सेबी ने यह निर्देश अप्रैल 2013 में दिए थे। सेबी का यह फैसला कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्सों में उपजे लोगों के गुस्से के बाद सामने आया है। सारदा ग्रुप ने विभिन्न योजनाओं के जरिए काफी सारा फंड जुटाया था, इनमें से अधिकांश परियोजनाएं रियल एस्टेट और हॉस्पिटालिटी सेक्टर से जुड़ी हुईं थीं। कथित तौर पर इन सभी पर निवेशकों के रिटर्न का भुगतान न करने का आरोप लगा था। इस मामले ने एक भारी राजनीतिक विवाद भी पैदा कर दिया था]]>