<![CDATA[सरकार ने अब बैंकों समेत तमाम वित्तीय संस्थानों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वो अपने खाताधारकों के आधार को वैरिफाई करें और उसे उनके बैंक खातों के साथ लिंक करवाएं। 1 जून 2017 को जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक ऐसा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2017 निर्धारित की गई है। इसके अलावा जिन खातों को आधार के साथ लिंक नहीं कराया जाएगा उसे इस तारीख के बाद विवरण अपडेट किए जाने तक निष्क्रिय किया जा सकता है। इस निर्देश का पालन करने के लिए अब बैंक अपने ग्राहकों (खाताधारकों) से उनका आधार कार्ड बैंक खातों से लिंक करवाने के लिए कह रहे हैं। ऐसे में जब आप अगली बार बैंक में किसी लेन-देन के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि बैंक कर्मी आपसे कहे कि आप पहले अपने खाते को आधार से लिंक करा लें। यह भी संभव है कि बैंक कर्मी आपसे यह कह दे कि पहले आप अपनी आधार डिटेल उपलब्ध करवाएं उसके बाद ही आपको किसी भी तरह की सेवा का इस्तेमाल करने दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने अपनी निकटतम बैंक ब्रांच में अपनी आधार डिटेल जमा करा दी है तो भी इस बात की संभावना है कि बैंक की ओर से आपके बैंक खाते को आधार से सही ढंग से लिंक न किया गया हो। इसकी वजहों में आपके आधार कार्ड की डिटेल कहीं खो जाना (बैंक कर्मी की ओर से) प्रमुख रुप से हो सकती है।]]>