<![CDATA[केंद्र सरकार मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से जोड़ने वाली अपनी योजना को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के बावजूद भी सरकार मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने की योजना पर गंभीर है। दरअसल, केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर कहा कि सभी मोबाइल धारकों को 6 फरवरी तक अपने नंबर को आधार कार्ड से लिंक करवाना आवश्यक है, नहीं तो उसके बाद मोबाइल सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। अब सरकार की कोशिश इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट से इस आदेश को पारित करवाने की है। आधार लिंक न होने से किसी की जान नहीं गई केंद्र सरकार के द्वारा कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे के मुताबिक, सभी मोबाइल फोन नंबरों को ई-केवाईसी वेरिफिकेशन के तहत आधार से लिंक करवाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से वकील जोहेब हुसैन ने इस हलफनामे को दाखिल किया है। इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस साल 6 फरवरी को लोकनीति फाउंडेशन केस में सभी मोबाइल फोन नंबरों को एक साल के भीतर आधार के साथ लिंक करने की अनिवार्यता को मंजूरी दी थी। सरकार ने इसके साथ ही यह भी कहा कि आधार से लिंक न होने के चलते भूख से देश में किसी की भी जान नहीं गई है। इस योजना को सुप्रीम कोर्ट ने किया है फिक्स एफिडेविट में लिखा है कि मोबाइल फोन से आधार को लिंक करने की अंतिम समयसीमा अकेले सरकार द्वारा नहीं बदली जा सकती क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया है। सरकार ने हालांकि कहा कि मौजूदा बैंक खातों के साथ आधार को लिंक करने की समयसीमा उसने बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। कोर्ट ने मांगा था 4 हफ्ते का समय आपको बता दें कि बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन को आधार से अनिवार्य रूप से लिंक करने की योजना के खिलाफ सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा था। कोर्ट की संवैधानिक बेंच आधार से जुड़ी ऐसी कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगी जिसमें इसकी अनिवार्यता को 'निजता के अधिकार' का हनन बताया गया है। बैंक खातों के लिए भी आधार होगा अनिवार्य वहीं सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर अपने ताजा शपथ-पत्र में केंद्र सरकार ने कहा है, 'जहां तक मौजूदा बैंक खातों का सवाल है कि वे 31 मार्च तक आधार न जमा करवाने तक काम करते रहेंगे लेकिन जहां तक नए खाते खुलवाने की बात है तो उसके लिए पहचान के तौर पर आधार या पंजीकरण संख्या देना अनिवार्य होगा।' सरकार ने कहा कि मोबाइल फोन लिंक के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा आधार को पैन अथवा इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए अनिवार्य बताया था।]]>