<![CDATA[विजय माल्या मामले में कर्ज वसूली न्यायाधिकरण ने सुनाया फैसला (फाइल फोटो)बेंगलुरू: कर्ज वसूली न्यायाधिकरण (DRT) ने बैंकों को उद्योगपति विजय माल्या से 9,000 करोड़ के कर्ज की वसूली के लिए प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी. डीआरटी ने किंगफिशर एयरलाइंस मामले में शराब कारोबारी विजय माल्या से कर्ज की वसूली से संबंधित स्टेट बैंक की अगुवाई वाले बैंक समूह की याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिए. न्यायाधिकरण के इस आदेश के साथ ही करीब तीन साल पुराने इस मामले में 17 बैंकों के समूह द्वारा जारी कानूनी लड़ाई का पटाक्षेप हो जाएगा. उल्लेखनीय है कि कल (बुधवार को) डीआरटी के पीठासीन अधिकारी के श्रीनिवासन ने कहा कि वह इस मामले में कर्ज वसूली से जुड़ी बैंकों की याचिकाओं पर गुरुवार को फैसला सुनाएंगे. पीठासीन अधिकारी ने समूह की मूल याचिका तथा मामले में पक्ष बनाये जाने से जुड़े 30 आवेदनों पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिख था. इसमें से कई आवेदन माल्या तथा उसकी कंपनियों के हैं.]]>