पैन कार्ड आज लगभग सभी वित्तीय गतिविधि करने वाले व्यक्ति के पास होता है लेकिन अगर पैन कार्ड का पता बदलना हो तो एक यह एक चुनौती से कम नहीं होता है। सभी के लिए एक पैन या स्थायी खाता संख्या आयकर विभाग द्वारा जारी दस अंकों का एक यूनिक नंबर होता है। प्रत्येक व्यक्ति का पैन नंबर अलग होता है। इस ग्राहक पैन डेटाबेस में फीड किए गए कम्युनिकेशन के पते में बदलाव के लिए ऑनलाइन अनुरोध कर सकते हैं। यह ई-गवर्नेंस वेबसाइट tin.nsdl.com पर ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से किया जा सकता है।
मौजूदा पैन डिटेल में किसी भी अपडेट के लिए आवेदक को एनएसडीएल पोर्टल पर ऑनलाइन एक फॉर्म भरना जरूरी है। यूजर NSDL वेबसाइट पर इस फॉर्म को एक्सेस कर सकता है।
फॉर्म NSDL ई-गवर्नेंस-टीआईएन वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। यह टिन सुविधा केंद्रों पर भी उपलब्ध है।
आवेदक का फिजिकल फॉर्म का उपयोग करने के मामले में संचार के लिए पते के बाएं मार्जिन पर बॉक्स को टिक करना होगा। एक ऑनलाइन आवेदन के मामले में यह बॉक्स डिफ़ॉल्ट रूप से टिक रहता है।
आवेदक को यह बताना आवश्यक है कि दिया जा रहा पता निवास या कार्यालय का पता है।
NSDL के अनुसार, व्यक्तियों और HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) के अलावा अन्य सभी आवेदकों के लिए कार्यालय के पते का उल्लेख संचार के लिए पते के रूप में करना अनिवार्य है।
यदि आवेदक किसी अन्य पते को अपडेट करना चाहता है, तो उन्हें एक अतिरिक्त शीट में उसी की डिटेल भरनी होगी, जिसे फॉर्म के साथ अटैच किया जाना है।
आवेदक को संचार पते का प्रमाण देना अनिवार्य है।
यदि एनएसडीएल के अनुसार, किसी अन्य पते में परिवर्तन की मांग की जाती है, तो आवेदक को उसी का प्रमाण देना होगा।
सहायक दस्तावेजों के साथ फॉर्म एनएसडीएल टिन-सुविधा केंद्र या पैन केंद्र में से किसी पर भी जमा किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदकों को सिग्नेचर वाली स्लिप और दस्तावेजों के साथ इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट को भेजना होगा।
इसके बाद इनकाम टैक्स पैन सर्विसेज वेरीफिकेशन करने के बाद आपका पता बदल देगा।
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