<![CDATA[होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट में खान-पान बिल में सर्विस चार्ज लगाना गैरकानूनी होगा। इसके लिए केंद्र सरकार सभी राज्यों को एडवाइजरी (मशविरा) भेजेगी। इस बारे केंद्रीय उपभोक्ता मामले व खाद्य मंत्री रामविलास पासवान कहना है कि इस तरह के किसी चार्ज का प्रावधान नहीं है। पासवान का पत्रकारों से बातचीत कहना था कि अगर कोई सर्विस चार्ज के नाम पर वसूली कर रहा है तो गलत है। हमने इस मसले के लिए मशविरा तैयार किया है, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी कहना है कि पीएमओ से अनुमोदन मिलते ही इसे राज्यों के साथ सभी केंद्र शासित क्षेत्रों को भेजा जाएगा। किसी को सर्विस चार्ज के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। ग्राहक किसी वेटर को टिप्स के तौर पर चाहे तो भुगतान कर सकता है। पीएमओ के पास अनुमोदन के बारे में बताया गया कि किसी भी ग्राहक के बिल में बिना उसकी अनुमति के सर्विस चार्ज जोड़ा गया तो उसके खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस फैसले के बाद होटल और रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने के लिए आपको कम पैसे देने होंगे ]]>