मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं। 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 से 7.5 लाख तक आय पर 10 फीसदी का टैक्स लगेगा। पहले 10 फीसदी का स्लैब नहीं था। 7.5 लाख से 10 लाख की आय पर 15 फीसदी टैक्स होगा। 10 लाख से 12.5 लाख की आय पर 20 फीसदी टैक्स होगा। नई टैक्स व्यवस्था के तहत इसमें कोई डिडक्शन शामिल नहीं होगा, जो डिडक्शन लेना चाहते हैं वो पुरानी दरों से टैक्स दे सकते हैं। यानी कि टैक्सपेयर्स के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होगी।
ऐसी होगी नई टैक्स स्लैब…
5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
10% – 5-7.5 लाख कमाई पर
15% – 7.5 – 10 लाख कमाई पर
20% – 10 – 12.5 लाख कमाई पर
25% – 12.5 – 15 लाख कमाई पर
30% – 15 लाख और अधिक से ऊपर की कमाई पर
नया टैक्स स्लैब सिस्टम , ध्यान रहे कि पुराना वाला टैक्स सिस्टम भी लागू रहेगा। लोग इन दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं।
टैक्स रेट | इनकम |
कोई टैक्स नहीं | 5 लाख रुपये तक की आय |
10 % | 5 लाख से 7.5 लाख |
15 % | 7.5 लाख से 10 लाख |
20 % | 10 लाख से 12.5 लाख |
25 % | 12.5 लाख से 15 लाख |
मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब सिस्टम में 2.5 लाख रुपये से कम की आय पर कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय वालों को 5 फीसदी स्लैब में रखा जाता है। वहीं, 5-10 लाख की आय वालों को 20 फीसदी टैक्स चुकाना होता है। 10 लाख रुपये से ऊपर की आय वालों पर 30 फीसदी टैक्स लगता है।
अभी तक इनकम टैक्स स्लैब थे
2,50,000 तक की आय पर – शून्य
2,50,001 से 5 लाख तक की आय पर – 5 प्रतिशत
500001 से 10 लाख तक की आय पर – 20 प्रतिशत
1000001 लाख से अधिक – 30 प्रतिशत
बजट के बाद की स्थिति
टैक्स रेट | सामान्य नागरिक | वरिष्ठ नागरिक (60 से 80 साल) | अति वरिष्ठ नागरिक (80 से अधिक) |
0% | ढाई लाख रुपये तक | 3 लाख रुपये तक | 5 लाख रुपये तक |
5% | 2,50,001 से 5,00,000 | 3,00,001 से 5,00,000 | शून्य |
20% | 5,00,001 से 10 लाख | 5,00,001 से 10 लाख | 5,00,001 से 10 लाख |
30% | 10 लाख से अधिक | 10 लाख से अधिक | 10 लाख से अधिक |