केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य और मोटर थर्ड पार्टी पॉलिसीधारकों के बीमा का नवीकरण आगे के लिए टालने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह सुविधा उनके लिए है जिनके बीमा के नवीकरण की तारीख 25 मार्च से 3 मई की लॉकडाउन अवधि के बीच में पड़ी है। अब पॉलिसीधारक 15 मई तक अपनी पॉलिसी के नवीकरण के लिए भुगतान कर सकते हैं। इससे पहले सरकार ने बीमा नवीकरण का भुगतान 21 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया था लेकिन लॉकडाउन की अवधि बढ़ जाने से इसके भुगतान के लिए और अधिक समय दिया गया है और पॉलिसी की वैधता अवधि को बढ़ा दिया है। भुगतान 15 मई तक किया जा सकता है और छूट स्वास्थ्य बीमा के अलावा केवल थर्ड पार्टी बीमा के लिए ही है। सरकार ने कहा है कि यह सुविधा उनको राहत पहुंचाने के लिए है जो लॉकडाउन के कारण अपनी पॉलिसी का नवीकरण नहीं करा सकते हैं। सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे पॉलिसीधारक, जिनके मोटर वाहन थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी के नवीकरण की तारीख 25 मार्च, 2020 और उससे आगे 3 मई, 2020 तक है और वे देश में कोरोनावायरस बीमारी (कोविड-19) के प्रसार को देखते हुए भुगतान कर पाने में असमर्थ हैं, उन्हें पॉलिसी के नवीकरण के लिए अपने बीमाकर्ता को 15 मई, 2020 को या उससे पहले भुगतान करने की अनुमति दी जाती है। इस बीच उनके बीमा की वैधता बरकरार रहेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा।
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