कोरोना के प्रभाव के कारण टैक्सपेयर्स को कुछ राहत देने के लिए , केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 19 के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। जिन लोगों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वे अब सितंबर 2020 तक ऑनलाइन रिटर्न भर सकते हैं।
ध्यान दें कि इससे पहले, सरकार ने पहले ही कई मौकों पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी थी। पहला, ओरिजनल समय सीमा 31 मार्च 2020 से 30 जून और फिर 31 जुलाई 2020 तक। जो कि अब सितंबर माह तक के लिए बढ़ा दी गई है। टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से अपना रिटर्न ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।