1 जनवरी से “सरल जीवन बीमात” पेश करेगी इंश्योरेंस कंपनियां
जीवन बीमा कंपनियों को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एक जनवरी 2021 तक एक मानक ‘सरल जीवन बीमा’ बीमा पॉलिसी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इरडा का मानना है कि इस तरह की पॉलिसी से ग्राहकों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इरडा का कहाना है कि ‘सरल जीवन बीमा’ पॉलिसी शुद्ध रूप से एक सावधि जीवन बीमा योजना होगी। जिसे 18 से 65 वर्ष की आयू का कोई भी व्यक्ति ले सकेगा और इसकी अवधि चार से 40 वर्ष तक होगी। दिशानिर्दशों के अनुसार इस बीमा योजना में व्यक्ति पांच लाख से लेकर 25 लाख रुपये तक का बीमा करा सकता है। यह 50,000 रुपये के गुणकों में होगा।
इरडा ने अपने सर्कुलर में कहा कि ‘बाजार में अलग-अलग नियमों और शर्तों के साथ कई टर्म प्रोडक्ट हैं। जो ग्राहक बताए गए विकल्प चुनने के लिए पर्याप्त समय और भाग-दौड़ में शामिल नहीं हो सकते हैं, उन्हें सही उत्पाद का चयन करना मुश्किल लगता है। ऐसे में सरल सुविधाएं और नियम व शर्तों के साथ व्यक्तिगत जीवन बीमा उत्पाद के बारे में जानकारी आवश्यक है। इरडा ने अपने सर्कुलर में सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिए है कि इस साल 31 दिसंबर तक इरडा के साथ प्रोडक्ट फाइल करने को कहा है।
‘सरल जीवन बीमा’ की विशेषताएं
1 सरल जीवन बीमा एक व्यक्तिगत शुद्ध जोखिम वाली प्रीमियम जीवन बीमा पॉलिसी होगी, जो पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु के मामले में नामित व्यक्ति को एकमुश्त राशि का भुगतान करेगी।
2 पॉलिसी के तहत आत्महत्या को शामिल नहीं किया जाएगा।
3 इसमें प्रवेश की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी, पॉलिसी की अवधि 5 से 40 साल की होगी।
4 70 वर्ष की अधिकतम मैच्योरिटी आयु की अनुमति होगी।
5 स्टैण्डर्ड टर्म जीवन बीमा में अनिवार्य रूप से 5 लाख 25 लाख के बीच की राशि का प्रस्ताव होगा।
6 IRDAI, की ओर से जीवन बीमा कंपनियों को किसी भी स्थिति में बदलाव के बिना उच्चतर बीमा राशि की पेशकश करने की अनुमति है।
7 सरल जीवन बीमा पॉलिसी तीन प्रीमियम भुगतान विकल्प देगी, नियमित प्रीमियम, 5 वर्ष और 10 वर्ष के लिए सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि और सिंगल प्रीमियम।
मृत्यु पर लाभ –
सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के लिए मृत्यु का लाभ 125% से अधिक होगा।
चूंकि यह एक शुद्ध जीवन बीमा योजना (टर्म पॉलिसी) है, इसलिए इसमें कोई मैच्योरिटी लाभ नहीं है।
पॉलिसी के शुरू होने से 45 दिनों का वेटिंग पीरियड होगा। इन 45 दिनों के दौरान पॉलिसी केवल दुर्घटना के कारण मृत्यु को कवर करेगी। इसके अलावा किसी प्रकार की मृत्यू पर कोई कवर नहीं होगा 45 दिनों के बाद अन्य कारणों से जो कि पॉलिसी में बताएं गए हैं में भी कवर का लाभ प्राप्त हो सकेगा।