एक जनवरी से जीएसटी रिटर्न में बदलाव किया जा रहा है। इन नियम के तहत छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए सरकार के द्वारा सेल्स रिटर्न के मामले में कुछ और कदम उठाने की तैयारी की गई है। जिसके तहत माल एवं सेवाकर प्रक्रिया को और सरल किया जा रहा है। इस नई प्रकिया में वार्षिक पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को अगले वर्ष जनवरी से मात्र 4 सेल्स रिटर्न फाइल करने होंगे। राजस्व विभाग के सूत्रों ने यह जानकारी प्रदान की है। वर्तमान समय में कारोबारियों को मासिक आधार पर 12 रिटर्न (GSTR 3B) दाखिल करना होता है। इसके अतिरिक्त 4 जीएसटीआर 1 (4 GSTR 1) भी भरना होता है। नया नियम लागू होने के पश्चात टैक्सपेयर्स को केवल 8 रिटर्न भरने होंगे। इसमें 4 जीएसटीआर 3बी और 4 जीएसटीआर 1 (GSTR 1) रिटर्न भरना होगा।