आपका इनकम टैक्स रिफंड अभी तक नहीं आया है तो इसके क्या कारण हो सकते है इस बारे में जानकारी अवश्य लें। उल्लेखनीय है कि टैक्सपेयर्स को रिफंड लगभग एक सप्ताह में मिल जाता है। लेकिन कई बार कुछ गल्तियां होने पर रिफंड मिलने मे देरी होती है। तो जनते हैं कि अपने टैक्स रिफंड का स्टेटस किस तरह चेक कर सकते हैं।
आपको बता दें अगर आप बैंक डिटेल्स गलत भरेंगे या कुछ गड़बड़ कर देंगे तो आपको रिफंड मिलने में देरी हो सकती है। इसके अलावा बैंक अकाउंट का प्रीवैलिडेट नहीं होने पर भी आपको रिफंड मिलने में देरी हो सकती है। साथ ही अगर आपका आईटीआर वैरिफाइड नहीं होगा तो भी रिफंड मिलने में समय लगेगा।
रिफंड स्टेटस जांच करने के तरीके
1. NSDL की वेबसाइट पर चेक करें-
>> आप www.incometaxindia.gov.in या www.tin-nsdl.com पर ऑनलाइन अपने रिफंड का स्टेटस पता कर सकते हैं.
>> इनमें से किसी भी वेबसाइट पर लॉनिग करें और Status of Tax Refunds टैब पर क्लिक करें।
>> अपना पैन नंबर और एसेसमेंट ईयर डालें जिस साल के लिए रिफंड पेंडिंग है।
>> अगर डिपार्टमेंट ने रिफंड प्रोसेस कर दिया है तो आपको एक मेसेज मिलेगा मोड ऑफ पेमेंट, रेफरेंस नंबर, स्टेटस और रिफंड की तारीख का जिक्र होगा।
>> अगर रिफंड प्रोसेस नहीं हुआ है या नहीं दिया गया है तो वैसा मेसेज आएगा।
2. ई-फाइलिंग पोर्टल पर इस तरह करें चेक-
>> यहां क्लिक करके आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल में एंटर करें।
>> रिटर्न / फॉर्म देखें।
>> माय अकाउंट टैब पर जाएं और इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करें।
>> सबमिट पर क्लिक करें।
>> पावती (acknowledgement) नंबर पर क्लिक करें।
>> इनकम टैक्स रिफंड की स्थिति के साथ आपकी रिटर्न डिटेल दिखाने वाला पेज दिखाई देगा।
क्या होता है टैक्स रिफंड?
आयकर दाता का इनकम टैक्स किसी वित्त वर्ष में उसके अनुमानित निवेश दस्तावेज के आधार पर एडवांस काट लिया जाता है। लेकिन जब वित्त वर्ष के अंत तक वह फाइनल कागजात जमा करता है, तब अगर हिसाब करने पर उसे यह मिलता है कि उसका टैक्स ज्यादा कट गया है और उसे आयकर विभाग से पैसे वापस लेने हैं, तो वह इसके लिए आईटीआर दाखिल कर रिफंड के लिए अप्लाई करता है।