भोपाल। शेयर मार्केट में अगर आप भी निवेश करते हैं तो आपको 31 दिसंबर से पहले एक काम को निपटा लेना चाहिए, वरना स्टॉक खरीदने या बेचने में मुश्किल होगी। साथ ही म्यूचुअल फंड में निवेश करने में भी परेशानी आ सकती है।
अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपके लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। शेयर बाजार के निवेशकों को 31 दिसंबर से पहले इस काम को पूरा कर लेना चाहिए, वरना स्टॉक मार्केट और म्युचुअल फंड में ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। SEBI के निर्देश के मुताबिक, म्यूचुअल फंड निवेशकों और डीमैट अकाउंट होल्डर्स को 31 दिसंबर, 2023 से पहले नॉमिनी जोड़ना होगा।
नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ने पर क्या होगा
म्यूचुअल फंड के निवेशक और स्टॉक में पैसा लगाने वाले निवेशक अगर 31 दिसंबर से पहले नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं, तो सेबी आपको ट्रेड करने से रोक सकती है। साथ ही आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड के निवेशक 31 दिसंबर से पहले नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं तो हो सकता है आप अपने अकाउंट से फंड नहीं निकाल पाएं। साथ ही नया फंड जोड़ने में भी पेरशानी होगी। वहीं जिन लोगों ने पहले ही नॉमिनी जोड़ दिया है, उन्हें दोबारा ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है।
क्यों आवश्यक नॉमिनी जोड़ना
बिजनेस टुडे के मुताबिक, एक्सपर्ट ने कहा कि नॉमिनी जोड़ने से कई परेशानी दूर हो जाती हैं। ज्यादा डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही कानूनी समस्याओं भी कम हो जाती हैं। दूसरी ओर किसी भी तरह का फंड ट्रांसफर करना और निवेश करना आसान हो जाता है। अगर नॉमिनी ना जोड़ा जाए तो पैसा निवेश करने या निकालने में लंबे प्रॉसेस से भी गुजरना पड़ सकता है।
नॉमिनी कैसे जोड़ सकते हैं
नॉमिनी को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से जोड़ सकते हैं। आप जिस भी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म से निवेश कर रहे हैं, वहां पर ऑनलाइन तरीके से नॉमिनी जोड़ सकते हैं। इस प्रक्रिया के कुल 15 मिनट का समय लग सकता है। एक व्यक्ति कुल 3 नॉमिनी को जोड़ सकता है। नॉमिनी एड करने के बाद आप बिना परेशानी के शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं।