भोपाल। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को अंतरिम बजट प्रस्तुत करेंगी। इस चुनावी वर्ष में टैक्सपेयर्स को अच्छा समाचार मिलने की आशा की जा रही है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इसमें नए इनकम टैक्स रिजीम के तहत छूट की सीमा सात लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये की जा सकती है। ऐसा होता है तो आठ लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसमें 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल है। इसके लिए फाइनेंस बिल में बदलाव किया जा सकता है। पिछले साल के बजट में नए टैक्स रिजीम के तहत छूट की सीमा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये की गई थी। साथ ही इनकम टैक्स स्लैब्स की संख्या भी सात से घटाकर छह कर दी गई थी।
सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया है कि अंतरिम बजट में टैक्सपेयर्स को राहत दी जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि, ‘इसका उद्देश्य कड़ी मेहनत करने वाले मिडिल क्लास लोगों को टैक्स बेनिफिट देना है। चुनावों के बाद पेश होने वाले पूर्ण बजट में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं।‘ एक फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में इस प्रस्ताव के लिए फाइनेंस बिल लाया जा सकता है। केंद्र सरकार टैक्स रिसीट का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ टैक्सपेयर्स पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए काम कर रही है। असेसमेंट ईयर 2023-24 में रेकॉर्ड 8.18 करोड़ लोगों ने आईटीआर भरा जो पिछले साल के अनुपात नौ प्रतिशत अधिक है।