इनकम टैक्स विभाग ने अपना नया पोर्टल e-filing 2.0 लॉन्च कर दिया है। जो पहले की अपेक्षा अधिक उपयोगी हैं यह पोर्टल टैक्सपेयर्स उपयोगकर्ताओं के लिए बड़ा लाभकारी हो सकता है, इस पोर्टल में टैक्सपेयर्स स्वयं बड़ी सरलता से अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं साथ ही टैक्स पेमेंट भी कर सकते हैं।
पर्सनल डिटेल्स अपडेट करें
इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर्स से कहना है कि वो नए पोर्टल www.incometax.gov.in पर जाकर फटाफट अपना DSC (Digital Signature Certificate) को री-रजिस्टर कर लें इसके अलावा ‘primary contact’ में जाकर अपना पर्सनल मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी भी अपडेट कर लें।
कैटेगरी अलग-अलग
इनकम टैक्स विभाग की नई वेबसाइट में हर टैक्सपेयर्स की कैटेगरी को अलग अलग प्रदर्शित किया गया है। जैसे इंडिविजुअल के लिए अलग कैटेगरी, कंपनी, नॉन कंपनी और टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए अलग से कैटेगरी दी गई है। टैक्सपेयर्स के लिए इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में ITR फाइलिंग, रिफंड स्टेटस और टैक्स स्लैब को लेकर निर्देश हैं। जिनके माध्यम से आप अपनो कैटेगरी के अनुसार रिटर्न भर सकते हैं।
ई-पोर्टल को समझे
ई फाइलिंग पोर्टल पर 8.46 करोड़ से अधिक इंडिविजुअल रजिस्डर्ट यूजर्स हैं। अससेमेंट ईयर 2020-21 (वित्त वर्ष 2019-20) के लिए 3.13 करोड़ से अधिक ITRs ई-वेरिफाइड हैं। नए पोर्टल पर यूजर मैनुअल, FAQs और वीडियोज भी हैं, जिससे टैक्सपेयर्स को इस वेबसाइट को समझने में आसानी होगीं इसके अलावा chatbot और हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं।
जब कोई रजिस्टर्ड यूजर ई-पोर्टल को खोलता है तो उसे सामने ही टूर गाइड का विकल्प मिलता है, जिससे वो वेबसाइट को समझ सकता है। फिर आपको अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है, कोई शिकायत है तो उसका भी विकल्प दिखता है। ई-पोर्टल के बाईं तरफ दूसरा ऑप्शन इंडिविजुअल/HUF के लिए है, जिसे ड्रॉप डाउन करने पर आपको कई सारे विकल्प मिलते हैं, जिसमें सैलरीड, बिजनेस/प्रोफेशन, सीनियर/सुपर सीनियर सिटिजन, नॉन रेजिडेंट और HUF के विकल्प मिलते हैं। ताकि ई-पोर्टल को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का समना न करना पड़े।
प्री-फिल्ड ITRs
एक बार जब कोई रजिस्टर्डर यूजर इस ई-पोर्टल पर लॉग इन करता है तो डैशबोर्ड पर उसके सामने कई सारी डिटेल्स आती हैं। ई-प्रोसीडिंग्स, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड और सालाना स्टेटमेंट भी आपको pending actions टैब में देखने को मिलेगा। साथ ही पोर्टल आपको ये भी बताता है कि टैक्सपेयर को कौन सी डिटेल भरना बाकी है ताकि उसकी प्रोफाइल पूरी हो सके। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का टैक्सपेयर्स से कहना है कि वो अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें ताकि उन्हें बिल्कुल सही सही प्री-फिल्ड ITRs मिले जिससे उनका अनुभव भी अच्छा होगा। शीघ्र ही टैक्सपेयर्स को पोर्टल के अलावा एक मोबाइल ऐप भी मुहैया कराया जाएगा जिसमें ये सारी सेवाएं उपलब्ध होंगी। जिसका टैक्सपेयर्स लाभ ले सकते हैं।