आज पहली अप्रैल है और इसके साथ ही नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो गया है। जानते हैं कि आज से कौन से ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जो आपकी जेब का हाल बदल देंगी।
आपके पाकेट की स्थिति
भारत में एक अप्रैल के साथ ही एक नया साल यानी देश का नया वित्त वर्ष शुरू हो जाता है. ये तारीख सैलरी क्लास से लेकर आम आदमी तक की जिंदगी में कई बदलाव लेकर आती, क्योंकि इस दिन से कई सरकारी नियम बदल जाते हैं. हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ नियमों के बारे में जो अब सीधा आपकी जेब पर असर डालेंगे…
PF अकाउंट पर टैक्स
आयकर नियमों में आज से एक और बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। ये नियम आपके पीएफ खाते (EPF Account) में होने वाली बचत से जुड़ा है। नए नियम के मुताबिक अगर आपके पीएफ खाते में सालाना योगदान 2.5 लाख रुपये तक है, तो आपको कोई कर नहीं देना होगा। जबकि इससे अधिक का योगदान करने वालों को बाकी राशि पर टैक्स देना होगा। इससे सबसे ज्यादा प्राइवेट नौकरी वाले वो लोग प्रभावित होंगे, जिनकी सैलरी ज्यादा है।
क्रिप्टो पर लगेगा टैक्स
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में जो आम बजट पेश किया था। उसके प्रावधान आज से ही लागू हो जाएंगे। इसमें सबसे अधिक चर्चा का केंद्र रहा है क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स (Tax on Cryptocurrency) लगाना। आज से यदि आपको क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर कोई आय होती है, तो सरकार इस पर 30% तक कर की वसूली करेगी। इस तरह के ट्रांजैक्शन पर 1 जुलाई से सरकार 1% टीडीएस लेना भी पारंभ करेगी।
बुखार की दवा महंगी
सिरदर्द से लेकर बुखार तक में काम आने वाली पैरासिटामोल दवा आज से महंगी होने जा रही है। दरअसल सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक में तेजी से हो रही बढ़ोत्तरी को देखते हुए करीब 800 दवाइयों की कीमत 10.7% तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसमें नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसंस में आने वाली दवाएं शामिल हैं। ये दवाएं बुखार, संक्रमण, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, त्वचा रोग और एनीमिया के इलाज में काम आती हैं और इनमें पैरासिटामोल, फेनोबार्बिटोन, फिनाइटोइन सोडियम, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड और मेट्रोनिडाजोल जैसी दवाएं शामिल हैं।
होम लोन पर कर में अतिरिक्त छूट बंद हुई
आयकर नियमों में एक और बड़ा बदलाव होम लोन के ब्याज से जुड़ा है। आयकर कानून की धारा 80EEA के तहत सरकार ने होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त छूट देती है। इसके लिए आपके मकान की कीमत स्टांप ड्यूटी पर 45 लाख रुपये तक हो सकती है। लेकिन ये छूट 31 मार्च 2022 तक के लिए ही थी। सरकार ने इसे आगे नहीं बढ़ाया है। हालांकि आयकर कानून की धारा-24 के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये तक की छूट पहले की तरह मिलती रहेगी।
कोविड ट्रीटमेंट पर टैक्स छूट
इस बार आम बजट में सरकार ने कोरोना से परेशान लोगों को थोड़ी राहत दी। सरकार ने कोरोना का इलाज कराने के लिए मिले पैसों को टैक्स के दायरे से बाहर रखने की घोषणा की है। मतलब कोरोना के इलाज के लिए आपको अगर कहीं से पैसे मिले हैं। तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा. इसी तरह कोरोना के चलते किसी परिजन की मौत पर मिलने वाले 10 लाख रुपये तक की रकम को भी टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया था।
दिव्यांगों को दी बड़ी राहत
सरकार ने आम बजट के साथ दिव्यांगों के लिए भी आयकर कानून में काफी अहम राहत देने की घोषणा की थी। अब अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो उसके पैरेंट या गार्जियन बदले में इंश्योरेंस ले सकते हैं और उस पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।
2 वर्ष तक भर सकते है अपडेट रिटर्न
आयकर कानून में एक और बदलाव करते हुए सरकार ने इस बार अपडेटेड आईटी रिटर्न फाइल करने की सुविधा को बढ़िया किया है। अब यदि पहली बार रिटर्न भरने में आपसे कोई गलती रह गई हो तो आप दूसरा अपडेटेड रिटर्न फाइल कर उसे सही कर सकते हैं। जिस भी असेसमेंट ईयर का मामला है, उसके 2 वर्ष बाद तक अपडेटेड रिटर्न भरा जा सकता है। यदपि यह सुविधा केबल उन मामलों के लिए है, जिनमें टैक्सपेयर ने गलती से कम टैक्स भरा हो या किसी टैक्सेबल इनकम की जानकारी छूट गई हो। उसी स्थिति में 2 वर्ष तक अपडेट रिटर्न भर सकते हैं।