भोपाल। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है? सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं नोटिस मिलने पर क्या करें।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, जिसे आगे बढ़ाए जाने पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। इसी बीच राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा का कहना है, कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस आ सकता है, ये तो लगभग हर कोई जानता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बावजूद आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है? सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं चाहिए, वरना आप घबराहट में कोई और गलती कर बैठेंगे। आइए जानते हैं नोटिस मिलने पर क्या करें।
क्यों आता है नोटिस?
सबसे पहले तो अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं, लेकिन आईटीआर नहीं भरते हैं तो आपको आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है। वहीं अगर आप कम इनकम दिखाते हैं तो भी आपको आयकर विभाग की तरफ से नोटिस भेजा जा सकता है। अगर आपने आईटीआर भरते समय कैलकुलेशन में कोई गलती कर दी, तो भी आपको नोटिस आ सकता है।
आईटीआर में ना करें गलती
आयकर विभाग के नोटिस से बचने के लिए आपको सही तरीके से आईटीआर भरना चाहिए। ये जरूर चेक करें कि आईटीआर और फॉर्म एस26 में भरी गई इनकम डिटेल्स एक समान हों। बैंक अकाउंट में जमा और निकासी को भी तय सीमा तक ही रखें। साथ ही आईटीआर में म्यूचुअल फंड या शेयरों को खरीदने और बेचने की जानकारी भी जरूर दें।
ठीक से पढ़ें नोटिस
जब इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आपको मिले तो सबसे पहले उसे अच्छे से पढ़ें। यह समझें कि किस वजह से आपको नोटिस मिला है और वह कितना गंभीर है। यह भी देख लें कि कब तक उस नोटिस का जवाब देना है, क्योंकि अगर जवाब देने में देरी की तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। कई बार नोटिस किसी मामूली वजह से भेजा गया होता है, जिसका आप सीधा-साधा स्पष्टीकरण दे सकते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि आयकर विभाग किसी तरह की छानबीन करना चाहता है, जिसके लिए उसने नोटिस भेजा होता है। आपको बस इतना करना है कि आयकर विभाग ने जो जानकारी और दस्तावेज मांगे हों, वह उसे मुहैया करा दें। आयकर विभाग अपनी छानबीन करेगा और अगर आपने कुछ गड़बड़ नहीं की है तो आप को कोई दिक्कत नहीं होगी।
एक्सपर्ट से ले सलाह
यदि आपको ये लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस गंभीर है और आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो तुरंत ही एक्सपर्ट की सलाह लें। अच्छा होगा कि किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर लें, ताकि वह आपकी तरफ से नोटिस का जवाब दे सके। कई बार नोटिस में कई टेक्निकल चीजें होती हैं, जिन्हें समझने के लिए एक्पर्ट की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे में झिझकना नहीं चाहिए। साथ ही एक्सपर्ट से सही सलाह लेनी चाहिए ताकि नोटिस का जवाब दिया जा सके।