भारत ने परमाणु क्षेत्र को साबित विदेशी तकनीक के लिए खोला, सख्त नियामकीय निगरानी के साथ
SHANTI अधिनियम के मसौदा नियमों में प्राइवेट और विदेशी निवेश की अनुमति; केवल प्रमाणित और परिचालित रिएक्टर डिजाइन ही पात्र, रेगुलेटर किसी भी!-->…
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