वित्त मंत्रालय ने सोना रखने संंबंधी आयकर नियमों में बदलाव कर नागरिकों के पास सोना रखने की सीमा तय कर दी है। मंत्रालय के अनुसार, आयकर विभाग के छापे के दौरान शादीशुदा महिला को 500 ग्राम तक सोना रखने की छूट दी गई है। इसके अलावा अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम तथा पुरुष 100 ग्राम सोना अपने पास रख सकते हैं।]]>