आयकर विभाग यदि आप 31 मार्च 2020 की समय सीमा के भीतर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने में विफल रहते हैं, तो आयकर विभाग आप पर 10,000 का जुर्माना लगा सकता है। आयकर विभाग ने पहले घोषणा की थी कि सभी अनलिंक किए गए पैन कार्ड को “निष्क्रिय” घोषित किया जाएगा और अब उसने एक नई अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि ऐसे पैन कार्ड धारकों को पैन प्रस्तुत नहीं करने के लिए आयकर अधिनियम के तहत परिणाम भुगतने होंगे।
बता दें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि 31 मार्च 2020 तक AADHAAR से लिंक नहीं होने वाले पैन निष्क्रिय हो जाएंगे,यानी आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। पैन और आधार को जोड़े जाने को लेकर समयसीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है। अब यह समयसीमा 31 मार्च 2020 को खत्म हो रही है। आयकर विभाग के मुताबिक 27 जनवरी 2020 तक 30.75 करोड़ पैन को पहले ही आधार से जोड़ा जा चुका है, हालांकि 17.58 करोड़ पैन को अभी 12 अंकों वाले आधार से जोड़ा जाना है।
विभाग आपके द्वारा दी गई जानकारी को वैलिडेट करेगा। जिसके बाद लिंक होने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
आधार और पैन को लिंक करते समय रखें ध्यान
अपने आधार को पैन से लिंक करते समय कुछ सावधानी जरूरी है। आधार-पैन लिंक कराने के लिए ध्यान रखें कि आपके पैन और आधार की डिटेल्स में कोई अंतर न हो जैसे नाम मिसमैच होना या जन्मतिथी गलत होना। अगर ऐसा है तो आपको पैन-आधार लिंकिंग कैंसिल होने का सामना करना पड़ सकता है। आधार और पैन को लिंक आप ऑनलाइन या एसएमएस के जरिए करा सकते हैं। आप ऑनलाइन इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।
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