केन्द्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी की वार्षिक रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा को हुए 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईटी) की ओर से ट्वीट कर , ‘आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर चुनाव आयोग से उचित स्वीकृति प्राप्त करने के बाद सरकार ने जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर 9सी के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है।’ उल्लेखनीय है कि जीएसटीआर-9 एक वार्षिक रिटर्न है, जो करदाताओं द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रशासन के मतहत दाखिल किया जाता है। इससे साल भर की कारोबारी गतिविधियों की पूरी जानकारी प्रदान करनी होती है।